आरबीआई शिकायत समाधान प्रक्रिया: कैसे करें अपनी शिकायत दर्ज?

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RBI Grievance Redressal Process: How to register your complaint?



आरबीआई शिकायत समाधान प्रक्रिया: कैसे करें अपनी शिकायत दर्ज?

जब बैंकिंग, एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी), भुगतान प्रणाली या क्रेडिट सूचना कंपनी से जुड़ी समस्या का समाधान नहीं मिलता, तो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ग्राहक शिकायत प्रबंधन प्रणाली (CMS) आपकी मदद करती है। यहाँ हम आपको कदम-दर-कदम पूरी प्रक्रिया समझाएंगे।

1. सबसे पहले अपनी शिकायत कहां दर्ज करें?

यदि आपको किसी बैंक, एनबीएफसी, भुगतान प्रणाली (जैसे: UPI, वॉलेट) या क्रेडिट सूचना कंपनी (जैसे: CIBIL) से जुड़ी समस्या है:

  • अपनी शिकायत सीधे संबंधित संस्थान के ग्राहक सेवा केंद्र (Customer Care) पर दर्ज करें।
  • आप यह शिकायत ईमेल, कस्टमर केयर नंबर, या उनकी वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं।
  • शिकायत दर्ज करते समय संबंधित दस्तावेज़, ट्रांजैक्शन आईडी, तारीख और समय की जानकारी अवश्य रखें।

2. कितने समय में समाधान मिलेगा?

बैंक या संबंधित संस्था को आपकी शिकायत का समाधान 30 दिनों के भीतर देना होगा।

  • यदि 30 दिनों में समाधान नहीं मिलता, या समाधान संतोषजनक नहीं है, तो आप अगला कदम उठा सकते हैं।

3. आरबीआई की ग्राहक शिकायत प्रबंधन प्रणाली (CMS) पर शिकायत कैसे दर्ज करें?

आरबीआई के CMS पोर्टल (cms.rbi.org.in) पर शिकायत दर्ज करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

चरण 1: CMS पोर्टल पर जाएं

  • अपने ब्राउज़र में cms.rbi.org.in खोलें।
  • भाषा का चयन करें (हिंदी या अंग्रेजी)।

चरण 2: शिकायत फॉर्म भरें

  • "शिकायत दर्ज करें" (File a Complaint) विकल्प पर क्लिक करें।
  • फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी दर्ज करें:
    • आपका नाम, पता, और संपर्क विवरण।
    • संबंधित बैंक/एनबीएफसी/संस्था का नाम।
    • आपकी शिकायत का विवरण (जैसे: ट्रांजैक्शन की जानकारी, समस्या की प्रकृति)।
    • समस्या से जुड़े दस्तावेज़ अपलोड करें (जैसे: ट्रांजैक्शन रसीद, ईमेल कॉपी)।

चरण 3: OTP से सत्यापन करें

  • फॉर्म भरने के बाद, आपके मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक ओटीपी आएगा।
  • ओटीपी दर्ज कर फॉर्म को सबमिट करें।

चरण 4: शिकायत रसीद प्राप्त करें

  • शिकायत दर्ज करने के बाद आपको एक शिकायत संख्या (Complaint Number) दी जाएगी।
  • इस संख्या को सुरक्षित रखें, यह शिकायत की स्थिति (Status) ट्रैक करने के लिए काम आएगी।

4. शिकायत की स्थिति कैसे ट्रैक करें?

  • CMS पोर्टल पर "शिकायत की स्थिति देखें" (Track Your Complaint) विकल्प पर क्लिक करें।
  • अपनी शिकायत संख्या और ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करें।
  • आपको अपनी शिकायत की प्रगति और कार्रवाई की जानकारी मिलेगी।

5. क्या होगा यदि CMS में समाधान न मिले?

यदि CMS पोर्टल पर भी समाधान न मिले, तो आप RBI लोकपाल (Ombudsman) से संपर्क कर सकते हैं।

  • इसके लिए भी CMS पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है।
  • लोकपाल प्रक्रिया के अंतर्गत आपकी शिकायत की गहराई से जांच की जाती है।

RBI का CMS पोर्टल ग्राहकों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान में पारदर्शिता और सुविधा प्रदान करता है। इसलिए, किसी भी समस्या का समाधान न मिलने पर घबराएं नहीं। सबसे पहले अपने बैंक से संपर्क करें और 30 दिनों के भीतर समाधान न मिलने पर CMS पोर्टल का उपयोग करें।

महत्वपूर्ण लिंक:

आपकी वित्तीय सुरक्षा के लिए यह कदम बेहद महत्वपूर्ण है। जागरूक बनें और सही प्रक्रिया अपनाएं।

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